लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2007 में भड़काऊ भाषण के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ नोटिस जारी किया, जिसमें योगी के खिलाफ केस चलाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने सरकार से योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत न देने की वजह पूछी है। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया।
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Monday, August 20, 2018
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2007 भड़काऊ भाषण केस: सुप्रीम कोर्ट का उप्र सरकार को नोटिस, पूछा- योगी पर केस क्यों न चलाया जाए
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