कैबिनेट ने तीन तलाक से जुड़े बिल में संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत पत्नी को एक बार में तीन तलाक देने के दोषी पति को जमानत मिल सकने का प्रावधान विधेयक में जोड़ा जाएगा। विधेयक में यह प्रावधान जोड़ने की मांग विपक्षी दलों ने की थी। ‘विवाह में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण विधेयक’ लोकसभा से मंजूरी हाे चुका है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है। एक बार में तीन तलाक को अवैध मानने और इसके दोषी पति को अधिकतम तीन साल की सजा देने के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from Today's Top Hindi News Headlines From India and World - Dainik Bhaskar https://ift.tt/2M6ptsn
Post Top Ad
Thursday, August 9, 2018
Home
Top News
तीन तलाक के दोषी पति को जमानत मिल सकेगी, विधेयक में नया प्रावधान जोड़ने को कैबिनेट की मंजूरी
तीन तलाक के दोषी पति को जमानत मिल सकेगी, विधेयक में नया प्रावधान जोड़ने को कैबिनेट की मंजूरी
Tags
# Top News
Share This
About Gktechnews
Top News
Labels:
Top News
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Google: गूगल से फ्री में सीखें तकनीकी कौशल, न सिर्फ तकनीकी बढ़ेगा ज्ञान; बल्कि करियर को भी मिलेगी नई ऊंचाई
Google Free Courses: अब आप बिना किसी अनुभव के उच्च विकास वाले क्षेत्र में नए करियर की तैयारी कर सकते हैं। आप गुगल से फ्री में सीखें तकनीकी क...
No comments:
Post a Comment