भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने शुक्रवार को कहा, नियामक की ओर से 14 मार्च, 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम एक जुलाई से लागू हो जाएगा।
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Friday, June 28, 2024
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New Rules: मोबाइल नंबर पोर्ट के लिए सात दिन करना होगा इंतजार, नया नियम एक जुलाई से होगा लागू
New Rules: मोबाइल नंबर पोर्ट के लिए सात दिन करना होगा इंतजार, नया नियम एक जुलाई से होगा लागू
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